लोकसभा ने इस बुधवार को गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) से सम्बद्ध चार बिल पास कर दिए हैं। अब सरकार इसे राज्यसभा में पारित कराने का पूर्ण प्रयास करेगी.
GST के मुख्य प्रावधान
• सेस डिमेरिट गुड्स पर : सिगरेट, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और लग्जरी कार पर सेस लगाने का प्रावधान है।
• इ-कॉमर्स भी GST को आकर्षित करेगा।
• टैक्स में चोरी या हेरा फेरी पर जेल भेजने का प्रावधान है.
• प्रोफेशनल्स को पंजीकरण करना होगा.
• टैक्स रेट चार स्लैब्स में रखा गया है। रोजमर्रा की वस्तुओं पर ५% और बाकि तीन स्लैब १२%, १८% व २८ %.
बिल राज्यसभा में पारित होने पर सरकार की आशाएं –
• महंगाई नहीं बढ़ेगी
• ग्रोथ रेट बढ़ेगा
• एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा
• प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी
• छोटे व्यापारियों को कुछ राहत मिल सकती है।
• मुनाफाखोरी पर नियंत्रण
VIEWS
सैद्धान्तिक तौर पर तो GST पर काफी वर्षों से चर्चा हो रही थी पर, शायद पहले सरकारों की इच्छा शक्ति इतनी मज़बूत नहीं थी. इस सरकार ने यह तीसरा क्रन्तिकारी और दूरगामी फैसला लिया है. पहला सर्जिकल स्ट्राइक का था जबकि दूसरा डेमोनिटाइज़ेशन का था.
इतने साल इस बिल को लाने में लग गए. यक़ीनन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। पर, शायद, इस सरकार को आसान काम नहीं करने हैं, केवल चुनौती भरे काम ही करने हैं.
हम इस कदम का तहे-दिल से स्वागत करते हैं। सरकार को हमारी शुभ कामनाएं।